पुणे कोर्ट ने नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में दो को दोषी करार दिया, तीन को बरी किया
पुणे: पुणे के निवासी विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में न्यायिक प्रक्रिया का फैसला आज पुणे कोर्ट ने किया। कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि तीनों को बरी किया गया है। यह मामला 2013 में हुआ था, जब दाभोलकर को पुणे के शिवाजिनगर में गोलियों से भूना गया था। इस मामले में दो लोगों को दोषी करार दिया गया है, जो कि मामले के आरोपी थे। तीन अन्य आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले की जांच लंबे समय तक चली और अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट का यह फैसला सामाजिक क्षेत्र में अच्छी तरह से स्वागत किया गया है। न्यायिक प्रक्रिया के बाद, मामले की सच्चाई सामने आई है। इससे न्यायिक तंत्र की मजबूती का संदेश मिलता है।
दाभोलकर की हत्या मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने कई बार काम किया। मामले की जांच में कई प्रमुख साक्षात्कार और साक्ष्यों का आधार बनाया गया। फिर भी, मामले की पूरी जानकारी तक पहुंचने में समय लगा। पुलिस ने मामले की जांच में विशेष ध्यान दिया और अंत में आज कोर्ट को सच्चाई का सामना कराया।
नरेंद्र दाभोलकर की हत्या मामले में कोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय के प्रति भरोसा दिलाता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो न्यायिक प्रक्रिया की विश्वासनीयता को बढ़ाता है। नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में फैसला आने से सामाजिक क्षेत्र में विश्वास और आत्मविश्वास मजबूत होगा।