सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत जुन पहले तक जारी करने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत जुन पहले तक जारी करने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने आज जारी फैसले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जुन पहले तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय के साथ, उनके केस की सुनवाई अगले महीने के पहले सप्ताह में होगी। अरविंद केजरीवाल पर लगे जमानती हिरासत के दौरान विवाद सड़क ब्यावर योजना के विरोध में हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय में केजरीवाल के वकीलों और सरकारी पक्ष के वकीलों की सुनवाई के बाद इस फैसले को जारी किया। इस जमानत के निर्देश के बाद, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा और उन्हें अगले महीने के पहले सप्ताह में उनके केस की सुनवाई के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।

यह फैसला सड़क ब्यावर योजना के विरोध में हो रही आंदोलन की चर्चा के बीच किया गया है। केजरीवाल के विरोधियों ने उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए कई मामलों में मुकदमे दायर किए हैं। उन्हें उनकी तरह विपक्षी नेताओं का समर्थन मिला है, जो इस योजना को लेकर आपत्ति जताते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, केजरीवाल के समर्थकों ने इसे न्यायिक जीत के रूप में स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला न्याय की जीत है और उनके नेतृत्व में दिल्ली में काम करने के लिए निरंतर प्रयासों की प्रेरणा देगा।

इस फैसले के बाद, केजरीवाल ने अपने समर्थकों और दिल्लीवासियों को धन्यवाद दिया और कहा कि उनका आशीर्वाद उन्हें हमेशा मजबूत रखता है। वह भविष्य में भी दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अब, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है और उन्हें अगले महीने के पहले सप्ताह में अपने केस की सुनवाई के लिए महत्वपूर्ण ज़रूरीयता का आदेश दिया गया है। इससे पहले, उन्हें न्यायिक ज़िम्मेदारियों का सामना करना होगा, जिसमें उन्हें अपने पक्ष की प्रतिरक्षा करनी होगी।