अरविंद केजरीवाल का खुलासा: उच्च न्यायालय ने अवैध गिरफ्तारी का विरोध ठुकराया, जेल में रहेंगे
दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उठे गए आरोपों के बाद एक नई मोड़ आया है। उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध नहीं ठहराया, जिससे उन्हें जेल में रहने की सजा बनी तय।
उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लगाए गए अवैध गिरफ्तारी के विरोध में दिये गए तर्क को ठुकराया गया। इससे उनकी जेल में रहने की सजा बरकरार रही।
केजरीवाल के निकट विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, इस निर्णय के बाद भी उनकी गिरफ्तारी की रिहाई के लिए उनके वकीलों ने उच्च न्यायालय में अपील करने का विचार बनाया है।
अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कई विवादों का सामना करना पड़ा है। उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को बिजली, पानी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन उनके निर्णयों पर कई बार सवाल उठे हैं।